खूंटी। चर्चित कोचांग गैंप रैप के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 माह में सुनवाई पूरी कर फादर आल्फोंस आइंद समेत सभी छह बलात्कारियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दो-दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की रकम पीड़िताओं को दी जायेगी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने सात मई को ही सभी छह आरोपितों को गैंग रैप का दोषी करार दिया था और 17 मई को सजा की तिथि मुकर्रर की थी।
कोर्ट के फैसले के बाद सभी बलात्कारियों को खूंटी उपकारा भेज दिया गया था। कोर्ट ने बाजी समद उर्फ टकला, अयूब सांडी पूर्ति और जॉन जुनास तिड़ू को बलात्कार करने के आरोप में, जबकि फादर अल्फोंस आइंद, बलराम समद को साजिशकर्ता और अनूप सांडी पूर्ति को सत्प्रेरक पाया। पीड़िताओं की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार जयसवाल ने अदालत में दलीलें रखीं। फादर अल्फोंस को धारा 376डी/120बी, 354बी, 365/120बी के तहत दोषी पाया है। बलराम समद और जोनास मुंडा को धारा 341/323/120बी, 109 और 111 के दोषी करार दिया। जॉन जुनास तिड़ू, बाजी समद उर्फ टकला को धारा 376डी, 354बी और 365 का दोषी पाया गया।
यह था मामला
पिछले वर्ष 19 जून को खूंटी के अड़की थाना के कोचांग गांव में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए नाटक मंडली के महिला-पुरुष गांव पहुंचे थे। कोचांग के आरसी मिशन स्कूल से पांच लड़कियों को अगवा कर लिया गया था और जंगल में उनके साथ गैंग रैप किया गया था।
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