रांची। गढ़वा जिला के भंडरिया थाना क्षेत्र के खजरी गांव में बिगन सिंह के 11 वर्षीय विक्षिप्त बच्चों को सात वर्षों से खूंटे से बांधकर रखने संबंधी याचिका पर हाइकोर्ट के संज्ञान लिया था। हाइकोर्ट की पहल पर बच्चे को बंधन से मुक्त कराया गया। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अधिवक्ता मनोज टंडन ने इस मामले को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वीडियोकांफ्रेंसिंग से की। सुनवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर विक्षिप्त बच्चे को सभी तरह की सुविधा दी गयी है। साथ ही उसका प्राथमिक इलाज करवा दिया गया है। स्थिति सामान्य होते ही उसका मानसिक चिकित्सालय में भी इलाज करवाया जायेगा। खंडपीठ ने जवाब पर संतुष्ट होकर याचिका को निष्पादित कर दिया ।