विशाखापत्तनम गैस लीक घटना के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने रविवार को लॉकडाउन के दौरान और बाद में मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों में उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं।गृह मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश(गाइडलाइन) यह ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं कि यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक उपकरण, जो लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े थे वह मजदूरों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य सचिव जीवीवी सरमा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिशा-निर्देशों का विवरण देते हुए एक पत्र लिखा है।
सरमा ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कई हफ्तों के लॉकडाउन और औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण, यह संभव है कि कुछ ऑपरेटरों ने स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं किया होगा।परिणामस्वरूप, कुछ विनिर्माण सुविधाएं, पाइपलाइनें, वाल्व, आदि में अवशिष्ट रसायन हो सकते हैं, जो जोखिम पैदा कर सकते हैं। खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ भंडारण सुविधाओं के साथ भी यही समस्याएं हैं।