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    Home»Top Story»जमशेदपुर के होटल अलकोर के मालिक समेत अन्य की जमानत पर सुनवाई टली
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    जमशेदपुर के होटल अलकोर के मालिक समेत अन्य की जमानत पर सुनवाई टली

    azad sipahi deskBy azad sipahi deskMay 23, 2020No Comments2 Mins Read
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    जमशेदपुर के होटल अलकोर के तथाकथित तौर पर वेश्यावृति के मामले में जेल भेजे गये होटल के मालिक राजीव दुग्गल समेत अन्य लोगों की जमानत याचिका पर शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट में सुनवाई हुई.

    इस सुनवाई के दौरान होटल अलकोर के मालिक राजीव दुग्गल की ओर से ऑनलाइन सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अन्य आरोपियों के वकीलों ने बहस किया. इस बहस के बाद जमशेदपुर कोर्ट के जिला जज ने सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया है. 28 मई को फिर से जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी. इस बीच कोर्ट ने सारे आरोपियों के मामले में जमशेदपुर पुलिस से केस डायरी तलब किया है. पांच दिनों में अब जमशेदपुर पुलिस को इस मामले में केस डायरी जमा करना होगा. केस डायरी को जमा करने के बाद पुलिस का पक्ष देखने के बाद आगे जमानत पर जमशेदपुर कोर्ट कोई फैसला लेगी. पुलिस की ओर से इस मामले में नौ लोगों को जेल भेजा गया है. इस पूरे मामले की अलग से सुनवाई चल रही है. वैसे इस केस को ही रद्द करने की एक याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट में लगायी गयी है. लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हो पायी है. आरोप यह है कि होटल अलकोर में लॉकडाउन के दौरान वहां स्पा का संचालन किया जा रहा था जबकि वहां वेश्यावृति करने का भी मामला सामने आया था. इस मामले को लेकर

    पुलिस ने होटल अलकोर के मालिक राजीव दुग्गल, कोलकाता से आयी एक महिला, राजू भालोटिया, शरद पोद्दार, दीपक अग्रवाल, राजेश मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रपवाल, होटल के मैनेजर धनंजय सिंह और रजत जग्गी को जेल भेजा था.

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