रांची। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आशिंक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा अवधि) को दो हफ्ते की लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध आगामी 27 मई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार ने पूर्व प्रतिबंधों को यथावत रखा है। हालांकि इसमें कुछ संशोधन करते हुए सख्ती भी बढ़ायी गयी है। बढ़ी सख्ती का नियम आगामी 16 मई की सुबह छह बजे से लागू होगा।
1 . वाहनों को चलाने को लेकर प्रतिबंध
राज्य के अंदर निजी वाहनों के लिए सरकार द्वारा अनुमत कार्यों हेतु ई-पास जरूरी होगा। ई-पास epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जायेगा। ट्रेन या विमान से यात्रा करने के लिए वैध पहचान पत्र रखना होगा। राज्य से बाहर निजी वाहनों के परिचालन के लिए ई-पास जरूरी नहीं होगा। केंद्र और राज्य या अन्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन उपरोक्त प्रतिबंध के तहत नहीं आयेंगे। चिकित्सा और धार्मिक कार्यों के लिए ई-पास अनिवार्य नहीं होगा। अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। व्यावसायिक कामों के लिए राज्य के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिना ई-पास के रजिस्टर्ड टैक्सी और ऑटो द्वारा किया जा सकेगा। जिला प्रशासन राज्य से सटने वाले पड़ोसी राज्यों की सीमा पर उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
2 . शादी या श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर जारी प्रतिबंध
शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जायेगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध आगामी 16 मई की सुबह छह बजे से लागू होगा, यानी 13 मई से 16 मई की सुबह छह बजे तक 50 व्यक्ति शादी कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। शादी कार्यक्रम के पहले नजदीक के तीन पुलिस स्टेशन में सारी जानकारी देनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
3 . सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रतिबंध
हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
4 . क्वारेंटाइन को लेकर प्रतिबंध
रेल, वायुयान या सड़क मार्ग के द्वारा राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जायेंगे। ऐसे व्यक्तियों को www.jharkhandtravel.nic.in पर अपना सारा विवरण जमा करना होगा। जिला प्रशासन को क्वारेंटाइन से जुड़े सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन देखेगा कि संबंधित व्यक्ति घर पर रहकर नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को इंस्टीट्यूशनल केंद्र में क्वारेंटाइन करना होगा।