मुंबई। सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने शनिवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से रंगदारी मामले में दो सत्र में पांच घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई ने समीर वानखेड़े को रविवार को फिर से पूछताछ के लिए कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

समीर वानखेड़े शनिवार को सुबह सीबीआई कार्यालय में उपस्थित हुए थे। सीबीआई के दिल्ली से आए 8 अधिकारियों ने समीर वानखेड़े से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के आर्यन खान ड्रग मामले में 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में पूछताछ की। तीन घंटे के बाद समीर वानखेड़े सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले और कुछ ही देर बाद फिर से सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुए। इसके बाद दूसरे सत्र में सीबीआई ने फिर से समीर वानखेड़े से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीबीआई ने आर्यन खान ड्रग मामले सहित अन्य सवाल भी पूछे हैं लेकिन इसका अधिकृत ब्योरा नहीं मिल सका है। समीर वानखेड़े को रविवार को फिर से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है।

उल्लेखनीय है कि द कार्डिलिया क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान को रंगदारी न देने पर गिरफ्तार करने का आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया गया था। इसी आरोप के बाद एनसीबी ने एसआईटी गठित कर मामले की छानबीन की थी। एनसीबी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने समीर वानखेड़े सहित चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। समीर वानखेड़े ने सीबीआई जांच के खिलाफ बाम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 मई को करने वाला है। इसलिए हाई कोर्ट ने सीबीआई , एनसीबी को इस मामले में जवाब दाखिल करने और समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया है।

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