-30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे दो हजार के नोट
आजाद सिपाही संवाददाता
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर साफ कर दिया है कि वह दो हजार रुपये के नोटों को वापस लेगा, लेकिन इससे आम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया है। बता दें कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में वापस किया जा सकता है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये हैं। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लोग बेवजह बैंक में भीड़ न लगायें। नोट वापसी के लिए चार महीने का समय दिया गया है, जो पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि चार महीने का समय दिया गया है। आम लोग आराम से नोट बदलें। बैंक में भीड़ न लगायें। रिजर्व बैंक ने इसलिए समय सीमा दी है, ताकि लोग इसे गंभीरता से लें। जिन लोगों के नोट तय डेडलाइन पर नहीं जमा हो सकेंगे या बदले नहीं जा सकेंगे, उस पर बाद में फैसला लिया जायेगा। दास ने आगे कहा कि किसी भी तरह की परेशानी आने पर रिजर्व बैंक उसे दूर करेगा। रिजर्व बैंक भी बैंकों के जरिये इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट आॅपरेशन के तहत दो हजार के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बाजार में दूसरे नोटों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। छोटी-मोटी दुकानों में पहले से ही दो हजार रुपये के नोट नहीं लिये जाते थे। रिजर्व बैंक ने पहले ही कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी दो हजार के नोट वैध बने रहेंगे। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट रिजर्व बैंक के पास आ जायेंगे और फिर इस पर फैसला लिया जायेगा।
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