रांची। 13 साल पुराने जेपीएससी प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीबीआइ ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआइ ने केस नंबर आरसी 5/2012 एएचडीआर में सीबीआईकी विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें सीबीआइ ने 37 लोगों को आरोपी बनाया है। दरअसल, झारखंड में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का आदेश झारखंड हाइकोर्ट ने साल 2012 में सीबीआइ को दिया था। 13 साल से अधिक समय तक सीबीआइ ने मामले का अनुसंधान पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया है।
हाइकोर्ट में भी चल रही है सुनवाई
बता दें कि पिछले दिनों प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआइ जांच कराने वाली बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई थी। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया था। मामले में सीबीआइ की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। सीबीआइ ने कोर्ट को बताया था की प्रथम और द्वितीय जीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी मामले में अनुसंधान अभी जारी है।
इस पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो इस मामले में आरोप पत्र क्यों दाखिल नहीं हुआ है। वही प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2011 में मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआइआर दर्ज की थी। बाद में हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में यह मामला सीबीआइ को गया था, लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी सीबीआइ ने अब तक जांच पूरी नहीं की है और मामले में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया है।