नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपित और बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को नोटिस जारी कर 24 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 24 मई को ही होगी।

के. कविता ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के नियमित जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। के. कविता ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून सम्मत नहीं है। इडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद के. कविता को सीबीआई ने पूछताछ के बाद 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया।

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