कार्यपालक दंडाधिकारी साधना जयपुरियार समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा
जेट्रोफा खेती के नाम पर 58 लाख का घोटाला
रांची। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने जेट्रोफा की खेती के नाम पर सरकारी राशि का घोटाला करने के आरोपी तत्कालीन मनिका प्रखंड विकास पदाधिकारी साधना जयपुरियार समेत तीन को तीन-तीन वर्षों की सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जानकारी के अनुसार जिले के मनिका प्रखंड में वर्ष 2010 में जेट्रोफा प्लांटेशन के नाम पर घोटाला किया गया था। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी साधना जयपुरियार, ग्राम विकास सेवा समिति एनजीओ के अध्यक्ष रामप्रवेश यादव, सचिव सत्येंद्र यादव के खिलाफ मनिका थाना कांड संख्या 76-10 भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला तत्कालीन उप विकास आयुक्त सीपी बाखला ने दर्ज कराया था।