रांची। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर की सरवा पंचायत स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी। उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया गया। इसको लेकर उन पर कार्रवाई की गयी है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आइपीसी की धारा 188 और 126 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। बता दें कि झारखंड में होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव का प्रचार 11 मई शाम पांच बजे ही थम गया था।
इसके बाद चौथे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इस दौरान प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसका विवरण आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में दिया गया है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।