रांची। मनी लांड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इडी को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की।
दरअसल, हेमंत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत में एसएलपी दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। झारखंड हाइकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।