रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला के जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद इडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 27 मई निर्धारित की है।

अदालत मामले में 27 को आदेश सुनायेगी।

इडी ने इस मामले में राजकुमार पाहन को भी आरोपित बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है। इसके बाद उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए राजकुमार पाहन ने एक मई को इडी की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। यह मामला बड़गाई अंचल के अधीन 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था । मामले में 30 मार्च को इडी ने हेमंत सोरेन सहित पांच आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, आर्किटेक्ट बिनोद सिंह और हिलेरियस कच्छप के नाम शामिल हैं।

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