रांची। झारखंड हाइकोर्ट में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में दाहू यादव के बेटे राहुल यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 21 जून को होगी। इस मामले में इडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से चार सप्ताह की मांग की गयी थी। इसके बाद कोर्ट ने इडी को समय प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 21 जून निर्धारित की है।

याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मनी लांड्रिंग मामले में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाहु यादव को इडी फंसा रही है। ऐसे में उसके पिता की वजह से उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। वह एक स्टूडेंट है। ऐसे अपराधिक मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सब्यसाची ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 31 जनवरी को राहुल यादव की जमानत याचिका इडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

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