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    Home»Top Story»समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई अब दूसरी सक्षम पीठ में, एकल पीठ ने सुनने से किया इनकार
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    समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई अब दूसरी सक्षम पीठ में, एकल पीठ ने सुनने से किया इनकार

    adminBy adminMay 9, 2024Updated:May 9, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। समन का अवहेलना करने मामले में सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि यह पीएमएलए से संबंधित मामला है जिस पर सक्षम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। इसलिए इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट के समक्ष रखा जाये। दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से मामले में दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इडी के जिस समन पर नहीं गये थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नये समन पर हेमंत सोरेन के इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। इडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था।

    बता दें कि मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ इडी के रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से दर्ज शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने आइपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया था और समन जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन इस मामले में अब तक हाजिर नहीं हुए। बता दें कि इस संबंध में इडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952-2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता इडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को इडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह इडी के समन का अवहेलना है। हेमंत इडी के समक्ष 20 जनवरी को 8 वां समन और 31 जनवरी को दसवां समन में हेमंत उपस्थित हुए थे।

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