रांची। हाइकोर्ट ने एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए हुई ग्रामसभा की प्रक्रिया का विवरण सरकार से कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच ने पिछली सुनवाई में सरकार से ग्रामसभा की प्रक्रिया का विवरण मांगा था। इसके बाद सरकार ने जिला प्रशासन द्वारा जारी पत्र कोर्ट में पेश किया। इस पर कोर्ट ने सरकार से ग्राम सभा की प्रक्रिया का विवरण सरकार से कोर्ट में उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश मंटू सोनी द्वारा फर्जी ग्रामसभा कर लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर एनटीपीसी द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस लिये जाने का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह और दीपक कुमार ने याचिककर्ता की तरफ से बहस किया।

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