रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। ईडी और योगेंद्र तिवारी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने योगेंद्र को बेल देने से इनकार कर दिया था।

ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को पिछले साल 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उस पर शराब घोटाले के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में ईडी ने 23 अगस्त, 2023 को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इनमें योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित स्थित गोदाम, बोंपासस टाउन स्थित आवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के डी-2 स्थित मेसर्स संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और जामताड़ा के दो ठिकाने शामिल थे।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version