रांची। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज जिला में सीबीआइ द्वारा की जा रही अवैध खनन की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को नोटिस जारी किया है और सीबीआइ को यह निर्देश दिया है कि वह अपनी जांच के बाद रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआइ को यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट की अनुमति के बाद ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाये। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा 22 फरवरी 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में चल रही सीबीआइ की जांच पर लगी रोक हाइकोर्ट ने हटा ली थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट से सीबीआइ को नोटिस, साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआइ जांच पर रोक नहीं
Related Posts
Add A Comment