रांची। झारखंड हाई कोर्ट में एक पीड़ित बच्ची को अस्पताल में देखने जाने के बाद बच्ची का फोटो वायरल होने से उसकी पहचान उजागर होने संबंधित एक मामले में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठन किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले में उनके खिलाफ दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रही है। इस मामले में दुमका की निचली अदालत ने इरफान अंसारी के खिलाफ मामले में संज्ञान लिया था। साथ ही उनके खिलाफ नवंबर 2022 में आरोप गठित किया था। इसे याचिकाकर्ता इरफान अंसारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

मामले को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 175/2018 दर्ज किया गया था। आरोप है कि वर्ष 2018 में एक चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। बच्ची का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर विधायक इरफान अंसारी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान पीड़ित बच्ची का एक फोटो खींचा गया था, यह फोटो वायरल हुआ था। इस फोटो से बच्ची की पहचान उजागर हो रही थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था। आरोप है कि इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था।

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