रांची। रांची लोकसभा क्षेत्र 25 मई को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चुनाव होना है। इसे लेकर गुरुवार को सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सदर अनुमंडल अंतर्गत धारा 144 लागू किया है। यह निषेधाज्ञा 25 मई को रात 9 बजे तक लागू रहेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के क्रम में प्रत्याशियों, उनके सहयोगियों और असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष और प्रतिद्वंद्विता के कारण विधि-व्यवस्था और जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस देखते हुए धारा 144 लगाया गया है।