रांची। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रतिक्रिया की निंदा की है। इंटक, बीएमएस, एटक, सीटू और एक्टू जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरों को अधिसूचित किया है।

इसलिए अब न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के किसी भी घटक द्वारा नाराजगी जताने या संशोधित दर को अनुचित बताने की कोई गुंजाइश नहीं है। अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय ने बताया कि अप्रैल 2023 में परामर्शदातृ पर्षद के पुनर्गठन के बाद दो दौर की बैठकें हुईं। नियोक्ता और नियोजित दोनों पक्ष के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे, जिसके बाद विभागीय सचिव सह पर्षद के अध्यक्ष को अग्रेतर कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया था। श्रम विभाग ने सार्वजनिक राय के लिए विभागीय पोर्टल में संशोधित दर का मसौदा दो महीने के लिए रखा था।

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