भागलपुर। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को मंगलवार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और ईवीएम से छेड़-छाड़ के मामले में न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है।
मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब इशाकचक थाना क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। दंडाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई भागलपुर के एडीजे-3 दीपक कुमार की अदालत में चल रही थी। आज अदालत ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों को रिहा कर दिया। इस फैसले को कांग्रेस खेमे में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत शर्मा फिलहाल भागलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं।