रांची। संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी),नई दिल्ली की ओर से देश भर में सिविल सेवा परीक्षा 25 मई को आयोजित की जानी है। यह परीक्षा रांची जिले के विभिन्न 48 परीक्षा केंद्रों में भी प्रथम पाली में सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे और द्वितीय पाली में 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की जानी है। परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक और असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह निषेधाज्ञा 25 मई को सुबह 07:30 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयाग करने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद, लाठी, डंडा, तीर-धनुष लेकर चलना वर्जित रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर भी रोक रहेगी।

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