मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जोखिम क्षेत्रों को छोडक़र सभी धार्मिक स्थलों को सोमवार, 15 जून से खोल दिया जाएगा। इसी तरह शहरी क्षेत्र में जोखिम क्षेत्रों को छोडक़र सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन ही खुलेंगी। शनिवार-रविवार को सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने शनिवार को देर रात धारा 144 अंतर्गत संशोधित आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, भोपाल में सोमवार, 15 जून से समस्त जोखिम क्षेत्रों को छोडक़र धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई हैं। श्रद्धालुओं के लिये मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रसाद, चरणामृत, छिडक़ाव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर चूनरी आदि चढ़ाने एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी।
इसी तरह शहर में राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों, बाजार परिसर, अन्य स्थानों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकाने जैंसे- मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, फल, दूध, चिकन, मटन, फिश, पीडीएस दुकाने, सैलून सामान्य स्थिति में गुमास्ता लायसेंस, अन्य लायसेंस दुकानें पांच दिन खुलने की अनुमति रहेगी। शेष दो दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकाने बंद रहेंगी।
कलेक्टर पिथौड़े ने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों से निर्धारित शारीरिक दूरी, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना आवश्यक है। धर्मगुरुओं और समाजसेवियों को जिम्मेदार नागरिक होने का काम करना है और सभी को इस बारे में विस्तार से बताना है। इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों पर शासन के दिशा निर्देश चस्पा किये जायेंगे। सभी धार्मिक स्थल रात्रि 9 बजे के पहले बंद होंगे। सभी धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन और अधिक भीड़, बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने एवं कॉयर, सिंगिंग, गुरुवाणी गाने की अनुमति नहीं रहेगी। मस्जिदों में घर से बुजू करके आना होगा। अभिवादन के लिये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जोखिम क्षेत्र में समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल बंद रहेंगे।
इसी तरह भोपाल के शहरी क्षेत्र में जोखिम क्षेत्रों को छोडक़र अन्य समस्त दुकानें होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकान सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खोलने की अनुमति रहेगी और दो दिन शनिवार एवं रविवार पूर्णत: बंद रहेगी। इन दो दिन रेस्टोरेंट, होटल को होंम डिलेवरी और पार्सल देने की अनुमति रहेगी। सभी दुकानों में फेस मास्क, हाथ सैनिटाईजेशन, शारीरिक दूरी, दुकान का सैनिटाईजेशन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी दुकान में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। मेडिकल स्टोर छोडक़र समस्त दुकाने रात्रि 8.30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेगी।