धनबाद । बरोरा थाना अंतर्गत चिटाही निवासी डोमन महतो पर जानलेवा हमला मामले में विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को विधायक को जमानत देते हुए जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार कतरास निवासी महिला के साथ दुष्कर्म मामले में विधायक अभी जेल में ही रहेंगे। सोमवार को होने वाली दुष्कर्म मामला की सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी गई है। न्यायालय में विधायक ढुलू की तरफ से पैरवी करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व अन्य की दलील सुनने के बाद ढुलू को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। हालांकि लोक अभियोजक बीडी पाण्डेय ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

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