रांची। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की हालत को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि में विस्तार जरूरी है। इस दौरान पहले से प्रतिबंधित सेवाओं में कोई छूट नहीं दी गयी है। आदेश में साफ किया गया है कि पहले दी गयी छूट आगे भी जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश के बाद साफ हो गया है कि झारखंड में अनलॉक 2.0 की फिलहाल कोई संभावना नहीं है।
आदेश के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लगाया गया कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आम लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजर की पुख्ता व्यवस्था रखें। किसी भी समय दुकान में पांच से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं देने को भी कहा गया है। दुकान के सभी कर्मियों के लिए ेफेस मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने निजी कार्यालयों में न्यूनतम कर्मियों के साथ कामकाज चलाने का भी आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासनों से इस आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है।
इन गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी
धार्मिक स्थान और धार्मिक समारोह, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन या सामूहिक शैक्षणिक गतिविधियां, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, मॉल, आॅडिटोरियम, अंतर जिला और अंतरराज्यीय बस परिवहन, होटल-लॉज, सैलून-स्पा आदि पर रोक जारी रहेगी।