रांची। राज्य की तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर टी शर्ट और टॉफी बांटने से संबंधित पंकज कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार व महालेखाकार झारखंड को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के पहले 13- 14 नवंबर को स्कूली बच्चों को बांटने के लिए साढ़े तीन करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपये की टॉफी खरीदी की गयी। उसके अगले दिन ही 15 नवंबर को राज्य भर के 10 हजार स्कूलों में बच्चों के बीच इसका वितरण किस प्रकार संभव हो पाया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ था, जिसमें से साढ़े तीन करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपये से टॉफी खरीदी गयी थी। लल्ला इंटरप्राइजेज जमशेदपुर और कुदू फैबरिक्स को आपूर्ति का काम मिला था। टी शर्ट और टॉफी की आपूर्ति उन्होंने 13-14 नवंबर को की। इसके अगले दिन ही इसे राज्य भर के 10 हजार स्कूलों के बच्चों में बांट देना सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसकी जांच करायी जानी चाहिए।