नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की अवकाशकालीन बेंच ने राघव मगुंटा को अपनी बीमार दादी को देखने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।

ईडी ने राघव मगुंटा की अंतरिम जमानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा था कि आजकल लोग बाथरूम में गिर जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई जा रही है। पिछले एक हफ्ते में तीन ऐसे मामले आए हैं। ईडी ने कहा मगुंटा कि दादी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, उनसे कोई मुलाक़ात नहीं कर सकता है। परिवार के दूसरे सदस्य भी उनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं। हालांकि ईडी ने ये जरूर कहा कि पुलिस हिरासत में मगुंटा को दो तीन-दिन के लिए दादी से मिलने की इजाजत दी जा सकती है।

दरअसल, राघव मगुंटा ने अपनी दादी की सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसकी दादी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने राघव मगुंटा को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि राघव मगुंटा रेड्डी ही मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को चलाते थे और उससे जुड़े सभी फैसले भी लेते थे।

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