लोकेश चौधरी सहित दो अन्य दोषी करार, 30 जून को सजा के बिंदु पर कोर्ट में होगी सुनवाई
रांची। रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में आरोपी लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया गया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को कोर्ट ने दोषी माना है। अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी।
19 गवाही दर्ज की गयी
सुनवाई के समय कोर्ट में सभी आरोपी उपस्थित थे। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। पुलिस की ओर से पेश किये गये साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर लोकेश चौधरी सहित दो अन्य को दोषी माना गया है। पूरी सुनवाई के दौरान 19 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी है।
क्या है मामला
लालपुर के मुक्ति शरण लेन के शिवम अपार्टमेंट निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या साल 2019 में पैसे की लेन-देन में अशोक नगर स्थित साधना न्यूज चैनल के आॅफिस में कर दी गयी थी। तब पुलिस की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2019 को दोनों भाई दिन के साढ़े चार बजे घर से निकले थे, जिसके बाद उनकी हत्या की जानकारी मिली थी।
अरगोड़ा थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
बताते चलें कि साधना न्यूज के चैनल में विवाद होने पर उनकी हत्या गोली मार कर की गयी थी। मामले को लेकर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश कुमार चौधरी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार रहा था। 9 मार्च 2020 को उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से लोकेश जेल में है।
इनकी पुलिस ने की थी गिरफ्तारी
रांची पुलिस डबल मर्डर के आरोपी लोकेश चौधरी और एमके सिंह के घर और आॅफिस की कुर्की कर चुकी है। इस मामले में तीन आरोपी जेल में हैं। हत्या के बाद पुलिस ने लोकेश चौधरी के ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बॉडीगार्ड सुनील सिंह को पुलिस ने पकड़ा। एक अन्य बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। बॉडीगार्ड ने खुलासा किया था कि पैसे को लेकर हत्या की गयी है। एसआइटी द्वारा बिहार, बंगाल और उत्तरप्रदेश की कई जगहों पर छापामारी की गयी थी।