रांची। 25 साल पुराना अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले के आरोपी तत्कालीन जूनियर इंजीनियर विवेकानंद चौधरी, कुमार विजय शंकर और विनोद कुमार मंडल को सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनायी। साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सभी को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दरअसल, 25 साल पुराना चर्चित अलकतरा घोटाला का मामला 1992 से 1997 के बीच का है। मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआइ ने जांच करते हुए 1999 में प्राथमिकी दर्ज की थी। तीनों आरोपियों पर आरइओ वर्क्स डिवीजन में पदस्थापित रहते हुए पद का दुरूपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र के तहत लाखों रुपये की सरकारी राशि का गबन करने का आरोप था। सड़क मरम्मत का कार्य फाइलों में दिखा कर दोषी इंजीनियरों ने ठेकदारों की मिलीभगत से सरकारी राशि का गबन किया था। मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी आरइओ वर्क्स डिवीजन के तत्कालीन जूनियर विवेकानंद चौधरी और कुमार विजय शंकर रिटायर हो चुके हैं।

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