-तारीख पर तारीख: 29 साल बाद फैसला
-सिविल कोर्ट में निपटाया गया केस
रांची। रांची सिविल कोर्ट में चल रहे विशेष मध्यस्थता अभियान के तीसरे दिन 29 वर्षों पुराना एक मामला सुलझाया गया। प्रथम पक्ष कन्हाई साहू और द्वितीय पक्ष और प्रमिला देवी, शिशुपाल शर्मा और दुर्गा कुमारी के बीच में मध्यस्थ अधिवक्ता मनीषा रानी और अधिवक्ता राम नारायण साहु के योगदान से दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो गया। दरअसल, वर्ष 1996 में ट्रक और कार की टक्कर में प्रमिला देवी के पति का निधन हो गया था। उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे। प्रमिला देवी द्वारा एमएसीटी लोहरदगा में कंपनसेशन वाद संख्या 180-1996 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें वर्ष 2005 में आदेश हुआ। इसके बाद वाहन मालिक कन्हाई साहू के द्वारा प्रमिला देवी और उनके बच्चों को कंपनसेशन देने का आदेश हुआ था। इसके विरोध में रामनारायण साहू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को मान्य किया। मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बैठकों के बाद मध्यस्थ के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच सुलह हुआ और रामनारायण साहू के द्वारा प्रमिला देवी और उनके बच्चों को उचित राशि प्रदान की गयी।