रांची। देश में नये कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। तीनों आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए झारखंड पुलिस को कई स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुसंधानकर्ता को 24 जून से पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आदेश एडीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण ने दिया था। इस प्रशिक्षण में अब साक्षर सिपाही भी भाग लेंगे। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
इस बाबत जिलों के एसपी-एसएसपी और पुलिस के अन्य विंग के अधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि इस कार्यालय के आदेश अनुसार 24 जून से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी अनुसंधानकर्ताओं को नये आपराधिक कानून विषय पर 10 जून से प्रशिक्षण कराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया गया है कि निर्धारित प्रशिक्षण जिला ईकाई के सभी साक्षर आरक्षियों को भी दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षित पदाधिकारियों और साक्षर आरक्षियों की सूची भी मांगी गई है। एडीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
केंद्र सरकार ने तीन नये आपराधिक कानूनों को लेकर फरवरी में अधिसूचना जारी कर दी थी। ये तीनों नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा।