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    Home»राज्य»अमेठी : 18 लाख की ठगी करने वाला ठग पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी नहीं बख्शा
    राज्य

    अमेठी : 18 लाख की ठगी करने वाला ठग पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी नहीं बख्शा

    shivam kumarBy shivam kumarJune 17, 2024Updated:June 17, 2024No Comments2 Mins Read
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    अमेठी। हज कराने के नाम 18 लाख रुपये की ठगी करने वाले शख्स के खिलाफ कमरौली थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस ठगी में ठग करने वाले खुर्शीद अजीज ने पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को भी नहीं बक्शा है।

    जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र अंतर्गत महोना पश्चिम गांव के रहने वाले इनाम उल्ला ने कमरौली थाने में लिखित तहरीर दी है। उसने बताया है कि वह अपने माता-पिता और बुआ सहित कुल 4 लोगों को हज पर भेजने के लिए खुर्शीद अजीज पुत्र अजीज अहमद, निवासी–नियांवां थाना कमरौली से सम्पर्क किया। उसने हज कराने हेतु हज वीजा के नाम पर उसे साढ़े चार लाख रुपये प्रति व्यक्ति अर्थात चार लोगों का 18 लाख रुपये दिया था। जिसमें पीड़ित ने 17 लाख 20 हज़ार आरटीजीएस किया और 80 हजार रुपये नगद दिया था।

    पीड़िता ने कहा कि अन्य लोग 7 लाख रुपये लेते हैं और आप साढ़े 4 लाख में कैसे हज कराओगे तो इस पर फ्रॉड करने वाले खुर्शीद अजीज ने बताया कि अन्य लोग डेढ़ लाख रुपये प्रति व्यक्ति कमीशन स्मृति ईरानी को देते हैं और एक लाख रुपये फ़ायदा लेते हैं। मैं यह सब नहीं लेता इसीलिए 7 लाख के बजाय मैं साढ़े 4 लाख रुपये में काम करवा दिया करता हूं। जिसके बाद वह तैयार हो गया।

    जब पीड़िता वीजा लेने के लिए गया तो फ्रॉड करने वाले शख्स ने बताया कि 27 मई को एयरपोर्ट पर ही वीजा टिकट मिलेगा। ऐसे में जब उसने मौके पर वीजा दिया तो वह फर्जी था। जिसके कारण चारों लोग बिना हज यात्रा पर गए बैरंग ही वापस आ गए। इससे नाराज़ व्यक्ति ने कमरौली थाने में लिखित तहरीर देते हुए खुर्शीद अजीज के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही।

    कमरौली थानाध्यक्ष अभिनेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 406, 419 और 420 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इसके बाद आगे की जांच और विधि कार्यवाही की जाएगी।

     

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