रांची। शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण करने के मामले में आरोपी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसकी सजा के बिंदु पर अदालत 28 जून को सुनवाई करेगी। दरअसल, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 93-2017 दर्ज करायी थी।

पीड़िता नर्स का काम करती थी। आरोपी सुनील मरीज के इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता-जाता था। इसी क्रम में आरोपी ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ायी और दोनों के बीच दोस्ती हुई। बाद में धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गयी। एक दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर और बहला-फुसला कर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता जब शादी करने के लिए कहती तो आरोपी बहाना बना कर टालमटोल करता रहा और सात साल तक यौन शौषण करता रहा। पीड़िता को जब लगा कि आरोपी धोखा देकर यौन शोषण कर रहा है, तो वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। पीड़िता के दबाव के बीच आरोपी शादी करने से मुकर गया। इसी मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है।

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