रांची। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में एमपीञएमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई हैण् हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गयी। कोर्ट ने उनके आग्रह को मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की। कोर्ट ने मामले में इडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हेमंत सोरेन की ओर से इडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि इडी के जिस समन पर नहीं गये थे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नये समन पर हेमंत सोरेन के इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। इडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था।

सीजेएम कोर्ट ने मामले में लिया था संज्ञान
इडी की ओर से संबंध की अवहेलना मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे चार तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि बाद में यह मामला एमपी- एमएलए कोर्ट स्थानांतरित हो चुका है। लेकिन हेमंत सोरेन पिछली तिथि को भी एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन का इस मामले में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इडी की ओर से उनके प्रोडक्शन के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में इडी की ओर से अनुरोध किया गया कि आरोपी हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, उन्हें इस मामले में प्रोडक्शन कर उपस्थिति दर्ज करायी जाये। बता दे कि इस संबंध में इडी की ओर से शिकायत 3952-2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी थी। शिकायतकर्ता इडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा की ओर से बताया गया है कि हेमंत को इडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह इडी के समन की अवहेलना है। हेमंत इडी के समक्ष 20 जनवरी को आठवां और 31 जनवरी को दसवें समन में उपस्थित हुए थे।

 

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