रांची। जयराम महतो को रांची की अदालत से बड़ी राहत मिल गयी है। कोर्ट ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के फैसले को विस्तार दे दिया।

झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह फौरी राहत मिली है। राजधानी के नगड़ी थाना में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी हुआ था। अपने समर्थकों के बीच टाइगर जयराम के नाम से मशहूर जेबीकेएसएस के नेता को रांची पुलिस ने बोकारो और गिरिडीह में गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पायी। अपर न्यायायुक्त की अदालत में बहस की शुरुआत हुई, तो जयराम महतो के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। साथ ही जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी और कहा कि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होगी।

गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं जयराम महतो

जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने के लिए बोकारो पहुंचे थे। यहां रांची से पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गयी। जयराम ने उनसे कहा कि उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है, उसके लिए जाने दें। जनसभा के बाद वह चाहें, तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर यहां गिरफ्तार करने की कोशिश की और जेबीकेएसएस के समर्थक उग्र हो गये, तो उसके बाद की स्थिति की जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस ने जयराम महतो की बात स्वीकार कर ली। उन्हें जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने दिया। जनसभा को संबोधित करने के बाद जयराम महतो अचानक से लापता हो गये। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। जयराम महतो और उनके कई समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में ही कोर्ट ने जयराम महतो के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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