रांची। सिविल कोर्ट ने लैंड स्कैम केस के आरोपी मोहम्मद इरशाद को सहायक आचार्य परीक्षा देने में शामिल होने की अनुमति दे दी है। उसने रांची प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड प्राइमरी स्कूल एंट्रेंस आचार्या कंबाइंड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी। इरशाद की परीक्षा 27 जून को जमशेदपुर में है। कोर्ट ने उसे सुरक्षा के बीच परीक्षा सेंटर पर ले जाने और परीक्षा के बाद वापस होटवार जेल लाने का निर्देश दिया है।