रांची। अलकतरा घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कलावती कंस्ट्रक्शन के संचालक विजय कुमार तिवारी को पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है। साथ ही उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया हैञ दरअसल, अलकतरा घोटाला से प्राप्त 55.42 लाख रुपये का मनी लांड्रिंग करने का वह आरोपी पर था। इडी ने साल 2012 में मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
वर्ष 2007-08 में विजय कुमार तिवारी की कंपनी को पलामू में सड़क मरम्मती का काम मिला था। पथ निर्माण विभाग ने उन्हें बालूमाथ से हेरहंज पांकी रोड की मरम्मति का कार्य 1.32 करोड़ रुपये में दिया था। इसमें एक करोड़ 9 लाख रुपये का भुगतान सरकार की ओर से कर दिया गया था। आरोपी ने काम के बदले अलकतरा का 11 फर्जी बिल विभाग में जमा कर पैसे की निकासी कर ली थी। आरोपी के द्वारा जमा किये 13 में से 11 बिल फर्जी पाये गये थे। इससे सरकार को 55 लाख 40 हजार रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचा था। मामले में इडी ने 18 गवाह पेश किया था।

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