रांची। प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने दोषी तिलक मन साहू को मंगलवार को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तिलक मन साहू प्रतिबंधित माओवादी संगठन (एमसीसी) का एरिया कमांडर था । इसके खिलाफ पालकोट थाना में कांड संख्या 5/2002 दर्ज किया गया था।
इस केस का ट्रायल प्रीवेन्शन ऑफ टैररिस्ट एक्ट के तहत चला। इस केस में पुलिस की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, जिसमें पूर्व डीजीपी एमवी राव की गवाही भी शामिल थी।