Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Tuesday, July 22
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Jharkhand Top News»पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया झटका, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए बढ़ा आरक्षण खत्म
    Jharkhand Top News

    पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया झटका, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए बढ़ा आरक्षण खत्म

    SUNIL SINGHBy SUNIL SINGHJune 20, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    बिहार । पटना हाईकोर्ट ने ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 फीसदी आरक्षण बढ़ाने के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था। यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी, उसी अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया है। आरक्षण के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ और याचिकाकतार्ओं ने याचिका दायर की थी जिस पर 11 मार्च को सुनावाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. जिसे आज सुनाया गया.चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया और कोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleपेपर लीक में गुजरात लॉबी का नाम ही क्यों आता है : लालजी वर्मा
    Next Article पारसनाथ की तराई में एनआईए की दबिश, निशाने पर नक्सलियों के पनाहगार
    SUNIL SINGH

      Related Posts

      झारखंड के सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान फिसला विमान, बाल-बाल बचे नौ यात्री

      July 22, 2025

      हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 तीव्रता का भूकंप, राज्य में लगातार हो रही भू-गर्भीय हलचल

      July 22, 2025

      सियाचिन में शहीद हुए जवान हरिओम का मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

      July 22, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • झारखंड के सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान फिसला विमान, बाल-बाल बचे नौ यात्री
      • विपक्ष ने की मानसून सत्र में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग, बताई प्राथमिकताएं
      • विपक्ष का एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन
      • हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 तीव्रता का भूकंप, राज्य में लगातार हो रही भू-गर्भीय हलचल
      • सियाचिन में शहीद हुए जवान हरिओम का मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version