रांची। राज्य सरकार ने कृषक समूहों, एसएचजी, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैंपस-पैक्स एवं अन्य किसान संगठनों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ देने पर पहल शुरू की है। इसके लिए कृषि, पशुपालन विभाग, झारखंड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में योग्य समूहों को ट्रैक्टर देने की योजना है। इसके साथ कम से कम दो कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल पैकेज राशि दस लाख रुपये में बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम अनुदान 50% एवं दो कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम अनुदान 80% देय होगा। वैसे कुल अधिकतम अनुदान 5 लाख रुपये ही लाभुक को देय होगा। विभाग के मुताबिक, कृषक समूहों, एसएचजी व अन्य के पास पहले से अगर ट्रैक्टर होगा एवं वे बस अतिरिक्त कृषि यंत्र चाहेंगे, उनको भी एक या एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के क्रय के लिए 3 लाख रुपये तक की लागत के कृषि यंत्रों का 80% या अधिकतम अनुदान 2 लाख रुपये देय होगा।

ऐसे होगा लाभुक का चयन
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अनुसार लाभुक कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूह और अन्य ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने को नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नि:शुल्क आवेदन फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। 3 जुलाई तक या जिलों में निर्धारित समय तक इसे जमा करना होगा। ट्रैक्टर पैकेज के भौतिक लक्ष्य का 50% क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए जिलास्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे लाभुक समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसके समूह के सदस्यों के पास खेती योग्य कुल भूमि 10 एकड़ से अधिक होगी। वैसे समूहों के पास ट्रैक्टर, वाहन का वैध लाइसेंस होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद डीसी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क करना होगा।

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