नगर उंटारी: नगर उंटारी गढ़वा राष्ट्रीय राज मार्ग 75 पर चेचरिया पुल स्थित टैक्सी स्टैंड के समीप 11 हजार वोल्ट का तार टुट कर गिर गया। तार के चपेट में आने से थाना क्षेत्र के बारोडीह ग्राम निवासी कामेश्वर सिंह का बीस वर्शीय पुत्र निलेश सिंह की मौत घटना स्थल पर हो गयी। घटना दिन के लगभग 10 बजकर 40 मीनट पर घटी। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने एनएच 75 को लगभग चार घंटे तक जाम कर दिया। एनएच 75 के अवरूद्ध होने के बाद एनएच के दोनो तरफ वाहनो की लंबी कतार लग गयी।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग के विरूद्ध जमकर नारेबाजी किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुचे बीडीओ मुरली यादव और थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन लोग मुआवजे की मांग और विद्युत विभाग के अधिकारियो के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। इधर चार घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर नही पहुंचे। बीडीओ ने मृतक के परिवार को परिवारिक लाभ तथा आवास योजना देने का आश्वासन दिया।

तथा मृतक के छोटे भाई दिलेश सिंह ने थाना में आवेदन देकर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभिंयता, सहायक अभियंता और कनिय अभियंता पर लापरवाही बरते जाने और मौत का जिम्मेवार होने की प्राथमिकी दर्ज कराई। तभी जाकर आक्रोशित लोगों ने शव को उठने दिया। जाम समाप्त होने के बाद पुलिस ने शव कों पोस्टर्माटम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। इधर घटना की जानकारी के बाद झाविमो नेता सह पूर्व मंत्री रामचन्द्र केसरी, भाजपा नेता सह पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर लाल अग्रवाल, प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, भाजपा नेता मुक्तेश्वर पांडेय, विकास स्वदेशी, अमरनाथ पांडेय, भाजयुमो के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार, झामुमो के सूर्यदेव मेहता, नसमो के शैलेश चौबे, व्यवसाय संघ के अध्यक्ष गोपाल जायसवाल, उपाध्यक्ष शंभु सौदागर, मुकेश जायसवाल स्थल पर पहुंच घटना का निंदा किया। लोगों ने घटना के लिए पूर्ण रूप से विद्युत विभाग को जिम्मेवार ठहराया।

घटना के बाद इइ, एइ और जेइ पर मामला दर्ज
नगर उंटारी। नगरउंटारी थाना पुलिस ने 11 हजार वोल्ट के तार के चपेट मे आने से हुई निलेश के मौत के बाद छोटे भाई दिलेश के आवेदन पर विद्युत विभाग के तीन पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकि दर्ज किया है। थाना पुलिस ने किए प्राथमिकि मे विद्युत विभाग के कार्यपालक अभिंयता, सहायक अभिंयता और कनिय अभिंयता के विरूद्ध मामला 116-17 के तहत धारा 304 ए और 34 आइपीसी दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है।

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