लाहौर : लाहौर के आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) चीफ हाफिज और तीन अन्य को अग्रिम जमानत दे दी। यह छूट मदरसे के लिए अवैध जमीन का इस्तेमाल करने के मामले में मिली है।

एटीसी ने हाफिज सईद, हाफिज मसूद, आमीर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट दे दी है। उन्होंने 50,000 रुपये (पाकिस्तानी करंसी) के मुचलके पर जमानत दी गई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने दलील दी कि जेयूडी किसी अवैध जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा और इस दलील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इस बीच, लाहौर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिजम डिपार्टमेंट (सीटीडी) को हाफिज की तरफ दायर याचिका के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। इस याचिका में हाफिज और उसके सात सहयोगियों ने सीटीडी द्वारा दर्ज टेरर फंडिंग के मामले को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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