रांची। अब राजधानी रांची और पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना चलायी जायेगी। यहां पर लोगों को 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। झारखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुआई में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री कैंटिन योजना के तहत रांची एवं पूर्वी सिंहभूम में 10 रुपये में कोई भी व्यक्ति खाना खा सकता है। हालांकि खाना बनाने का खर्च संचालक को 20 रुपये आयेगा, जिसमें से 10 रुपये लाभुक से लिये जायेंगे तथा 10 रुपये राज्य सरकार सब्सिडी देगी। रांची जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन के लिए विशेष टचस्टोन फाउंडेशन के साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के एमओयू के प्रारूप की मंजूरी दी गयी है। साथ ही निर्माण कार्य के लिए तकनीकी दृष्टि से 11 करोड़ तीन लाख 51 हजार 64 रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन के लिए अमृता फाउंडेशन, जमशेदपुर का मनोनयन किया गया है। झारखंड राज्य में सभी प्रकार के अपराधों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए गृह विभाग की झारखंड पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2019 को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध यथा जलना, सेक्सुअल प्रताड़ना, एसिड अटैक, लॉस आफ लाइफ, गैंग रेप, रेप आदि को लेकर मुआवजा की राशि तय गयी गयी है। महिला पीड़ितों को लॉस आफ लाइफ पांच से 10 लाख, गैंग रेप के लिए पांच से 10 लाख रुपये, रेप चार लाख से सात लाख रुपये, एसिड अटैक सात से आठ लाख सहित मुआवजा के अलावा पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा के कई अन्य कोटि निर्धारित किये गये हैं।
झारखंड राज्य के सांसदों- विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित रांची और धनबाद में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश स्तर के दो विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गयी। सांसदों- विधायकों के विरुद्ध राज्य के विभिन्न जिलों में 125 मामले लंबित हैं।
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