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    Home»Breaking News»जम्मू कश्मीर: अब दूसरे राज्य के पुरुष भी बन सकेंगे स्थानीय निवासी
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    जम्मू कश्मीर: अब दूसरे राज्य के पुरुष भी बन सकेंगे स्थानीय निवासी

    azad sipahiBy azad sipahiJuly 21, 2021No Comments2 Mins Read
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    जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग, जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है, वो भी अब राज्य के स्थायी निवासी बन सकते हैं। सरकार उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करेगी।

    जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था, तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था। अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था।

    बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इस धारा को हटाने का प्रस्ताव रखा था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया था। 6 अगस्त को इसी प्रस्ताव को लोकसभा में रखा गया था, जो दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हो गया था। अनुच्छेद 370 और 35 ए को रद्द कर दिया गया था। इस अनुच्छेद की वजह से देश के कई कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब इन अनुच्छेदों के हटने के बाद से ही लगातार जम्मू और कश्मीर के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं।

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