रांची। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद को अग्रिम जमानत देने से विशेष न्यायालय ने इनकार कर दिया है। एसीबी कोर्ट ने आरके आनंद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से आरके आनंद को बड़ा झटका लगा है। अभी उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब आरके आनंद के समक्ष दो विकल्प है या तो वह एसीबी कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगा सकते हैं, या फिर सरेंडर कर सकते हैं। आरके आनंद के अधिवक्ता के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि न्यायालय उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करेगा, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से उन्हें बड़ा झटका लगा है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान एसीबी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान आरके आनंद को अग्रिम जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया था, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरके आनंद की संलिप्तता से इनकर करते हुए कहा कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट ने पांच जुलाई को आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार कर दिया था। झारखंड हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद आरके आनंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।