रांची। झारखंड पुलिस की दिवंगत एएसआइ रूपा तिर्की की मां पद्मावती द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के मद्देनजर डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। निचली अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्रमोद मिश्रा की याचिका सीआरएमपी 1988/2022 को 11 जुलाई को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने रूपा तिर्की की संदिग्ध हत्या की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। इस मामले में दूसरे आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं।

उसकी छवि खराब करने के लिए आॅडियो क्लिप लीक की
कई बार रूपा तिर्की की मौत के बाद उनके दोस्त शिव कुमार कनौजिया से उनकी कुछ निजी बातचीत वायरल हो गयी। परिवार ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने उसकी छवि खराब करने के लिए आॅडियो क्लिप लीक की। सबसे बुरा हाल तब हुआ, जब एक निजी शख्स से डीएसपी की टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक और आॅडियो वायरल हो गया। आॅडियो में डीएसपी को रूपा तिर्की के चरित्र पर आरोप लगाते हुए और अश्लील टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। पद्मावती ने साहिबगंज जिले के बरहरवा के डीएसपी के पद पर तैनात प्रमोद मिश्रा के खिलाफ रांची के एसटी एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। उन्होंने पंकज मिश्रा का भी नाम लिया है।

पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाइकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा
अब एसटी एससी थाने ने नोटिस भेज कर पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाइकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। पद्मावती की बेटी निर्मला ने कहा कि 5 जुलाई को उन्हें एससी एसटी थाने में बुलाया गया और उन्हें नोटिस दिया गया।

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