-बाउरी, रणधीर, लुइस और नीलकंठ पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का केस, पीइ की मंजूरी
बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी
संविदाकर्मियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति
बचे पुलिसकर्मी भी पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे अमर बाउरी, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा पर आय से अधिक संपत्ति का केस चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पीइ केस दर्ज कर करने का फैसला किया। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। यह जानकारी प्रभारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में मीडिया को दी।
कैबिनेट ने पुरानी पेंशन स्कीम में बाकी बचे पुलिसकर्मियों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने संविदा पर नियुक्त कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा जेबीवीएनएल के निदेशक मंडल में एक मनोनीत निदेशक का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने फैसला किया कि पांच पेड़ लगाने पर पांच यूनिट मुफ्त बिजली पांच वर्षों तक मिलेगी। कैबिनेट ने परीक्षा में नकल करने या करवाने से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दी। इसके तहत दोषियों को सख्त सजा होगी और जुर्माना लगाया जायेगा। कैबिनेट ने झारखंड निर्यात नीति-2023 को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा राज्य कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।

कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड सहकारिता अंकेक्षक भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गयी। इसमें 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24 /10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
अब सरकारी विद्यालयों की लाइब्रेरी में शिबू सोरेन से जुड़ी तीन किताबें रखी जायेंगी। पुस्तक में सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष की गाथा: शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो शिबू शामिल हैं।
झारखंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का गठन होगा। उसके बाद राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज इसके अधीन संचालित होंगे। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश होगा।
झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गयी।
वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी। वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर आॅपरेटर/डाटा एंट्री आॅपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह ‘घ’ के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी।
राज्य में झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर सी-डैक, कोलकाता द्वारा संचालित झार-सर्ट (सेंटर फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस फॉर दि गवर्नमेंट आॅफ झारखंड) परियोजना को तीन वर्षों का अवधि विस्तार देने की स्वीकृति एवं पूर्व में परियोजना हेतु स्वीकृत 88.14 करोड़ को संशोधित कर कुल 70.77 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
राज्य स्तर पर एनसीवीटी/एससीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय, नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार उम्मीदवारों के केंद्रीकृत आॅनलाइन एडमिशन निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
राज्य स्तर पर एनसीवीटी/एससीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय, नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार उम्मीदवारों के केंद्रीकृत आॅनलाइन एडमिशन निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिये गये नामांकन हेतु घटनोत्तर सहमति लिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
केंद्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों में आवासित बच्चों को देखरेख मद की नयी दर की स्वीकृति दी गयी।
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी।
केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
केंद्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8301.21 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।
आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।
रांची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पांच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी प्रावधान के विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गयी।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूपरेखा के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आंकडों को एक मंच पर लाने हेतु एक समर्पित संगठन के रूप में झारखंड राज्यांतर्गतस्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (स्विक) स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड आॅप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी-2023 की स्वीकृति दी गयी।
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में पुन:स्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गयी।

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