रांची। रांची एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। 16 जून को इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने का निर्देश दिया था।

इस आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 16 अगस्त तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस आदेश की जानकारी राहुल गांधी के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट को दे दी है। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 2019 का है। रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मेादी सरनेम वाले चोर हैं।

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