रांची। हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी राजधानी रांची भी खुले में मांस बेचा जा रहा है। रांची पुलिस ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में खुले में मांस बेचने वाले 51 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

वहीं रांची में 100 से अधिक दुकानदारों पर खुले में मांस बेचने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इन दुकानदारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 290, 293 और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को यह निर्देश दिया था कि खुले में मांस की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही अदालत ने रांची पुलिस को यह निर्देश दिया था कि जिस थाना क्षेत्र में खुले में मांस की बिक्री हो रही है, उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। 2 जुलाई को अदालत ने मौखिक रूप से यह निर्देश दिया था कि नगर निगम चिकेन और मीट की दुकानों का निरीक्षण कर यह देखें कि वह लाइसेंस की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

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